देवेन्द्र प्रताप सिंह, यूपी हेड
लखनऊ : Zydus Healthcare Limited कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा की गयी शिकायत कि “नकली औषधि Thrmbophob Ointment 20gm. का भारी मात्रा में क्रय-विक्रय कुछ संदिग्ध फर्मों द्वारा प्रदेश के बाहर की फर्मों को किया जा रहा है। बृजेश कुमार, सहायक आयुक्त (औषधि), लखनऊ मण्डल, लखनऊ के निर्देशन में नीलेश कुमार शर्मा व संदेश मौर्य, औषधि निरीक्षक, लखनऊ द्वारा कम्पनी Zydus Healthcare Limited कम्पनी के प्रतिनिधि को साथ में लेकर कुछ फर्मों पर संयुक्त रूप से छापे की कार्यवाही की गयी, जो निम्नवत् है-
1- मेसर्स अमित मेडिकल एजेंसी, रिलाइफ प्लाजा, न्यू मेडिसिन मार्केट, अमीनाबाद, लखनऊ (प्रोपराइटर-अमित मौर्य)

2- मेसर्स शिव शक्ति फार्मा, फ्रेंड्स मेडिसिन मार्केट, अमीनाबाद, लखनऊ (मालिक-ऋषभ कश्यप)

3- वेदिका फार्मा, फ्रेंड्स मेडिसिन मार्केट, अमीनाबाद, लखनऊ। (मालिक – अमन वर्मा)

1- M/s Amit Medical Agency पर संयुक्त छापा / जांच के दौरान फर्म पर किसी भी प्रकार की औषधियां का भण्डारण नहीं पाया गया और न ही औषधि Thrmbophob Ointment 20gm. के क्रय-विक्रय अभिलेख पाये गये ।
2- M/s Shiv Shakti Pharma पर संयुक्त छापा / जांच के दौरान फर्म पर औषधि Thrmbophob Ointment 20gm. के क्रय-विक्रय अभिलेख पाये गये। मौके पर औषधि Thrmbophob Ointment 20gm. के अतिरिक्त 02 प्रकार की एलोपैथिक औषधियाँ भण्डारण पायी गयी, जिनमें से 02 संदिग्ध औषधियां का नमूना जांच / विश्लेषण हेतु संग्रहीत किया गया।
3- M/s Vedika Pharma पर संयुक्त छापा / जांच के दौरान फर्म पर किसी भी प्रकार की औषधियां का भण्डारण नहीं पाया गया और न ही औषधि Thrmbophob Ointment 20gm. के कय-विक्रय अभिलेख पाये गये ।
जांच / छापे के दौरान उपरोक्त सभी फर्मों पर पायी गयी कमियों के दृष्टिगत औषधि विभाग द्वारा फर्मों को अग्रिम आदेशों तक बंद कराया गया तथा फर्मों पर औषधियों का भण्डारण न पाये जाने से यह संज्ञान में आया कि उक्त फर्मों द्वारा केवल औषधियों के क्रय-विक्रय का बिल जारी किया जाता है, परन्तु किसी भी औषधि का भौतिक रूप से स्टॉक अपनी फर्म पर भण्डारित नहीं किया जाता है। भविष्य यदि जांच के दौरान उक्त कृत्य प्रकाश में आते है तो दोषी फर्मों के लाइसेंस को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी। संयुक्त कार्यवाही के दौरान उपरोक्त सभी फर्मों पर पायी गयी कमियों के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही (सभी फर्मों को नोटिस निर्गत करने हेतु) निरीक्षण/जांच आख्या सहायक आयुक्त (औषधि), लखनऊ मण्डल लखनऊ को तथा संग्रहीत दोनों नमूनों को जांच/विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला प्रेषित किया जा रहा है। प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अन्तर्गत की जा रही है।
विगत कुछ दिनों पूर्व ही मुख्यमंत्री द्वारा विभाग की बैठक के दौरान यह निर्देश दिये गये हैं कि नकली/मिलावटी दवा के कय-विक्रय में संलिप्त पाये जाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध न्यायालय में मुकदामा पंजीकृत करते हुए उनकी फोटो शहर के मुख्य चौराहों पर चस्पा की जायेगी। जिससे आम जनमास को ज्ञात हो नकली / मिलावटी दवाओं के मामले में वह जगरूक हों।