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क्या खतरे में है नीतीश मिश्रा की विधायकी? पटना हाईकोर्ट पहुंचा मामला, चुनावी हलफनामा में आपराधिक मामलों की सही जानकारी नहीं

On: August 25, 2026 4:24 AM
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बिहार (अफजल इमाम ’’मुन्ना’’)। बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके डॉ.जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र व सम्राट सरकार के नगर विकास, आवास एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नीतीश मिश्रा के झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होने को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र से भाकपा प्रत्याशी रहे राम नारायण यादव ने चुनाव परिणाम निरस्त करने की मांग करते हुए चुनाव याचिका दाखिल की है। पटना हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया है कि एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी नीतीश मिश्रा ने नामांकन के दौरान अपने विरुद्ध लंबित सभी आपराधिक मामलों की सही जानकारी नहीं दी। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में कहा गया कि प्रत्याशी के लिए अपने आपराधिक इतिहास की पूरी जानकारी वोटरों के सामने रखना आवश्यक है।

पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश अशोक कुमार पांडेय की एकलपीठ ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद चुनाव याचिका को विचारणीय माना है। कोर्ट ने निर्वाचित प्रत्याशी नीतीश मिश्रा को मामले में अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए लिखित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता गोपाल कृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशी को अपने आपराधिक इतिहास की पूरी और सही जानकारी वोटरों के सामने रखनी होती है। आरोप है कि जानकारी छिपाने से वोटरों के जानने के अधिकार और चुनावी पारदर्शिता पर असर पड़ता है।

याचिकाकर्ता की ओर से जनप्रतिनिधित्व कानून की धाराओं 80, 80ए और 81 का उल्लेख किया गया। दलील दी गई कि चुनाव प्रक्रिया में कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन के आधार पर निर्वाचित प्रत्याशी के निर्वाचन को चुनौती दी जा सकती है। प्रारंभिक सुनवाई के बाद पटना हाईकोर्ट ने मामले को आगे सुनने का रास्ता साफ कर दिया है। अब निर्वाचित प्रत्याशी की ओर से दाखिल किए जाने वाले लिखित जवाब के बाद मामले में आगे की सुनवाई होगी। फिलहाल याचिका में लगाए गए आरोपों पर कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आया है।

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