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पंजाब पुलिस के ‘ब्लॉकिंग ऑर्डर’ पर X ने उठाए सवाल, वकील का अकाउंट बंद करने पर मचा बवाल

On: August 21, 2026 1:28 PM
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पंजाब ( नितिन ): पंजाब में सोशल मीडिया कंटेंट को लेकर पंजाब पुलिस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X Corp के बीच कानूनी विवाद सामने आया है। एक वकील के सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक करने के पुलिस के आदेश पर X ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष सवाल उठाते हुए कहा है कि आदेश जारी करते समय भारतीय साइबर कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। मामला वकील निखिल सराफ के उन सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा है, जिनमें उन्होंने पुलिस की कार्रवाई और कानून-व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर टिप्पणी की थी।  

X Corp के मुताबिक, पंजाब पुलिस की साइबर क्राइम डिवीजन ने 29 जुलाई से 1 अगस्त 2025 के बीच तीन अलग-अलग ‘ब्लॉकिंग ऑर्डर’ जारी किए थे। इन आदेशों के जरिए सराफ की पोस्ट हटाने को कहा गया था। कंपनी का दावा है कि आदेशों में पोस्ट नहीं हटाने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी। पुलिस की ओर से इन पोस्ट को ऐसी सामग्री बताया गया था, जो पंजाब पुलिस की छवि और कानून-प्रवर्तन एजेंसियों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती है।

दबाव के बाद ब्लॉक हुआ अकाउंट

X ने बताया कि पुलिस के आदेशों के बाद 6 अगस्त 2025 को निखिल सराफ का अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया था। हालांकि, बाद में 2 जून 2026 को रिट याचिका की औपचारिक सेवा मिलने के बाद कंपनी ने अकाउंट को बहाल कर दिया। हाईकोर्ट में X की ओर से मुख्य दलील यह रखी गई कि ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए कानून में तय प्रक्रिया का पालन जरूरी है। कंपनी ने IT Act की धारा 69A और इससे संबंधित नियमों का हवाला देते हुए कहा कि राज्य या पुलिस द्वारा निर्धारित कानूनी ढांचे से बाहर जाकर सीधे ब्लॉकिंग आदेश जारी नहीं किए जा सकते।

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