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अमृतसर में प्रेगाबलीन दवाई की बिक्री को लेकर सख्त आदेश जारी,जानिए कब तक रहेंनेंगे जारी

On: August 6, 2026 11:41 AM
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अमृतसर : नशे के बढ़ते खतरे और दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए अमृतसर प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रेगाबालिन दवा की उच्च खुराक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। जिला मैजिस्ट्रेट के अधीन अपर जिला मजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्रा द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत ये आदेश जारी किए गए हैं। जोनल लाइसेंसिंग अथॉरिटी कुलविंदर सिंह द्वारा दी गई।

जोनल लाइसेंसिंग अथॉरिटी कुलविंदर सिंह ने बताया कि जारी आदेशों के अनुसार अमृतसर जिले में 75 मि.ग्रा. से अधिक खुराक वाली प्रेगाबालिन की किसी भी तरह की खरीद-बिक्री, स्टॉकिंग और आपूर्ति पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। यह फैसला जनस्वास्थ्य की रक्षा और नशे की लत को नियंत्रित करने के मद्देनजर लिया गया है।

सख्त नियमों के साथ बिक्री

75 मि.ग्रा. तक की प्रेगाबालिन दवा सिर्फ डॉक्टर की पर्ची पर ही बेची जा सकेगी। थोक विक्रेताओं (होलसेलर्स), खुदरा विक्रेताओं (रिटेलर्स), कैमिस्टों और मैडीकल स्टोर मालिकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि दवा सिर्फ मूल पर्ची पर ही दी जाए, पर्ची पर मैडीकल स्टोर का नाम और तारीख दर्ज हो, दी गई गोलियों/कैप्सूलों की संख्या लिखी जाए और एक ही पर्ची पर बार-बार दवा न दी जाए।

नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त सजा

जोनल लाइसेंसिंग अथॉरिटी कुलविंदर सिंह ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था इन आदेशों का उल्लंघन करती है, तो उसके खिलाफ इंडियन सिविल सिक्योरिटी कोड 2023 के सेक्शन 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें जुर्माना और जेल दोनों हो सकते हैं।

पूरे जिले में रखी जाएगी कड़ी निगरानी 

जोनल लाइसेंस अथॉरिटी कुलविंदर सिंह ने कहा कि ऑर्डर का पालन पक्का करने के लिए ड्रग इंस्पेक्टर, हेल्थ डिपार्टमेंट और पुलिस चेकिंग कैंपेन चलाएंगे। मेडिकल स्टोर का सरप्राइज इंस्पेक्शन होगा और रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिस के ज़रिए इस ऑर्डर का प्रचार-प्रसार करेगा। इसके साथ ही, ये ऑर्डर जिले की ज़रूरी जगहों, पुलिस थानों और सरकारी ऑफिसों में भी चिपकाए जाएंगे ताकि लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके।

हेल्थ डिपार्टमेंट के रिटायर्ड सिविल सर्जन डॉ. स्वर्णजीत धवन ने कहा कि प्रेगाबालिन के गलत इस्तेमाल से नशे की लत और बढ़ सकती है, जिससे युवा सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसलिए, एडमिनिस्ट्रेशन के इस कदम को समय की ज़रूरत माना जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन के आदेशों का पालन करना सभी के लिए बहुत जरूरी है। ये आदेश 5 अगस्त 2026 से 4 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेंगे, इस दौरान किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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