अमृतसर – पंजाब सरकार के श्रम विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजाब में होने वाले नगर निकाय चुनाव-2026 के मद्देनज़र 26 मई 2026 (मंगलवार) को पंजीकृत दुकानों और व्यावसायिक संस्थानों में कार्यरत उन कर्मचारियों को वेतन सहित अवकाश दिया जाएगा, जो अपने-अपने नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों की सीमा के अंतर्गत मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं।

इस संबंध में जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर अमृतसर श्री दलविंदरजीत सिंह ने बताया कि यह निर्णय पंजाब शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, 1958 की धारा 10 की उपधारा 1 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए लिया गया है, ताकि कर्मचारी स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 24 मई से 30 मई 2026 के बीच आने वाले साप्ताहिक अवकाश के स्थान पर 26 मई 2026 को “क्लोज़्ड डे” नहीं माना जाएगा।
पंजाब सरकार ने सभी संबंधित संस्थानों और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।






