प्रेम संबंध में बाधा बन रहे पति की गला घोंटकर हत्या, शव के पास छोड़ा सांप; अदालत ने सुनाई मृत्युदंड की सजा
मेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ में चर्चित अमित कश्यप हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। पति की हत्या कर उसे सांप के काटने से हुई मौत का रूप देने की साजिश रचने वाली रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को अदालत ने मृत्युदंड की सजा सुनाई। इस सनसनीखेज मामले में पत्नी और उसके प्रेमी की साजिश का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ था।
मामला मेरठ के बहसूमा थाना क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 12 अप्रैल 2025 की रात रविता ने प्रेम संबंधों में बाधा बन रहे अपने पति अमित कश्यप की प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद हत्या को सर्पदंश से हुई मौत दिखाने के लिए शव के पास बिस्तर पर सांप छोड़ दिया गया। अगली सुबह सांप के काटने से अमित की मौत होने की बात प्रचारित की गई।
हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण गला घोंटना सामने आने के बाद मामला संदिग्ध हो गया। इसके बाद अमित के भाई मोनू कश्यप की शिकायत पर रविता और अमरदीप के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच के दौरान साक्ष्य जुटाए और आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया।
मामले में करीब 250 पन्नों की चार्जशीट, 12 गवाहों की गवाही और लंबी न्यायिक सुनवाई के बाद अदालत ने 7 अक्टूबर को दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। इसके बाद 16 अक्टूबर को एडीजे-12 जयवीर सिंह नागर की अदालत ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई।
इस फैसले के बाद चर्चित ‘सांप कांड’ एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। पति की हत्या को प्राकृतिक मौत का रूप देने की कथित साजिश ने पूरे मामले को बेहद सनसनीखेज बना दिया था।










