भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एस.आई.आर.)-2026 अभियान के तहत आज विधानसभा क्षेत्र 20-अटारी (अनुसूचित जाति) के बूथ संख्या 101 के बूथ लेवल अधिकारी (बी.एल.ओ.) सतपाल सिंह ने एक अनूठी मिसाल पेश करते हुए जुड़वां भाइयों सोहणा सिंह और मोहणा सिंह के घर पहुंचकर उन्हें पूर्व-भरे हुए गणना प्रपत्र (प्री-फिल्ड एन्यूमरेशन फॉर्म) वितरित किए।
यद्यपि दोनों भाई जुड़वां हैं, फिर भी वे अलग-अलग पात्र मतदाताओं के रूप में पंजीकृत हैं। बी.एल.ओ. ने उनकी पहचान का सत्यापन करते हुए जन्म तिथि, पारिवारिक विवरण, रिश्तों, वर्तमान पते तथा अन्य आवश्यक जानकारियों की जांच की और इसके उपरांत उन्हें प्री-फिल्ड गणना प्रपत्र सौंपे।
जिला निर्वाचन अधिकारी-सह-उपायुक्त अमृतसर श्री दलविंदरजीत सिंह ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के एस.आई.आर.-2026 अभियान का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूचियों को पूर्णतः शुद्ध, पारदर्शी, विश्वसनीय तथा समावेशी बनाना है। उन्होंने बताया कि जिले के सभी 2,134 बूथ लेवल अधिकारी (बी.एल.ओ.) घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित किया जा सके तथा किसी भी प्रकार की त्रुटिपूर्ण अथवा दोहराई गई प्रविष्टियों को हटाया जा सके।

उन्होंने कहा कि जुड़वां भाइयों सोहणा और मोहणा के घर जाकर प्रपत्र वितरित करना इस बात का प्रमाण है कि निर्वाचन आयोग का यह अभियान प्रत्येक मतदाता तक व्यक्तिगत स्तर पर पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि किसी भी नागरिक को उसकी विशेष परिस्थितियों के कारण मतदाता सूची से वंचित नहीं रहना चाहिए।
उन्होंने बताया कि एस.आई.आर.-2026 के अंतर्गत घर-घर सत्यापन, दिव्यांग (पी.डब्ल्यू.डी.) मतदाताओं एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सुविधाएं, मोबाइल ऐप के माध्यम से संशोधन एवं पंजीकरण की सुविधा तथा जन्म एवं मृत्यु अभिलेखों के साथ मतदाता सूचियों का मिलान जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि मतदाता सूचियों को पूरी तरह सही एवं अद्यतन बनाया जा सके।
उपायुक्त ने जिले के सभी पात्र मतदाताओं से अपील की कि वे अपने-अपने बी.एल.ओ. का पूरा सहयोग करें, प्री-फिल्ड गणना प्रपत्रों की सावधानीपूर्वक जांच करें, आवश्यक दस्तावेज समय पर जमा करवाएं तथा इस महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान दें।
उन्होंने कहा कि एस.आई.आर.-2026 का संदेश है कि “कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे तथा कोई भी अपात्र प्रविष्टि मतदाता सूची में दर्ज न रहे।”








