Punjab : मजीठिया मानहानि केस में संजय सिंह कोर्ट में पेश, कोर्ट ने सुनाया यह फैसला

On: October 22, 2026 10:50 AM
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पंजाब (नितिन):  शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया द्वारा आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ दायर मानहानि मामले की सुनवाई बुधवार को लुधियाना की अदालत में हुई। मामले की सुनवाई अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डेजी बांगड़ की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान संजय सिंह अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए, जबकि शिकायतकर्ता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया अदालत में उपस्थित नहीं हुए।

अदालत में आज मामले की महत्वपूर्ण कानूनी कार्रवाई के तहत संजय सिंह के बयान दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए। इस दौरान संजय सिंह ने अपने अधिवक्ताओं की मौजूदगी में अदालत की कार्यवाही में हिस्सा लिया। उनके साथ अधिवक्ता आकाश बजाज, अधिवक्ता गगनदीप सिंह सैनी और अधिवक्ता गुरप्रीत सैनी भी उपस्थित रहे। मामले में संजय सिंह के बयान दर्ज होने के साथ मुकदमे की सुनवाई एक महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गई है।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 नवंबर, 2026 की तारीख निर्धारित की है। दोनों पक्षों की ओर से गवाहियों और जिरह की कार्रवाई पूरी होने तथा संजय सिंह के बयान दर्ज होने के बाद मामला अंतिम चरण में पहुंच गया है। अब आगामी सुनवाई पर अदालत में आगे की कार्यवाही होगी।

गौरतलब है कि वर्ष 2017 के पंजाब विधानसभा चुनावों के दौरान आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने तत्कालीन अकाली नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रमजीत सिंह मजीठिया पर नशा तस्करी से जुड़े आरोप लगाए थे। इन आरोपों से आहत होकर मजीठिया ने संजय सिंह के खिलाफ अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से अपने-अपने पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत किए गए और गवाहों से जिरह की गई।

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