मनोरंजन नौकरी टेक्नोलॉजी योजना ऑटोमोबाइल व्यापार खेल राजनीति शिक्षा बैंकिंग जीवनशैली अपराध

परिवहन मंत्री ने रक्षाबंधन पर्व पर अतिरिक्त बसों के संचालन के दिए निर्देश

हमें फॉलो करें:
ad copy

उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने रक्षाबन्धन पर्व के दृष्टिगत राज्य में अतिरिक्त परिवहन व्यवस्था सुलभ कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी की मंशानुरूप रक्षाबंधन पर्व पर प्रदेश में कहीं पर भी बहनें राखी बांधने के लिए पूर्व की भांति सुरक्षित एवं सुगम यात्रा कर सके, इसके लिए प्रदेश सरकार संकल्पित है। रक्षाबन्धन पर्व के पूर्व एवं समाप्ति के पश्चात् यात्रियों का आवागमन अधिक रहता है। इस दृष्टि से 26 अगस्त से 31 अगस्त तक (06 दिवस) की अवधि में यात्रियों को अतिरिक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अधिक से अधिक बसों का संचालन किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि पर्व अवधि में परिवहन निगम की शत् प्रतिशत बसों को आनरोड किया जाये। उन्होंने कहा कि लोग रक्षाबंधन पर्व पर पूर्वी क्षेत्र के लिए अधिक यात्रा करते है। इसके दृष्टिगत पूर्वी क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त बसों का संचालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सभी बसों एवं बस स्टेशनों पर साफ-सफाई, पीने के लिए स्वच्छ जल इत्यादि की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। बस स्टेशनों पर यात्री प्रतीक्षालय स्थल पर लाइट, पंखे की व्यवस्था उत्तम होनी चाहिए। साथ ही यात्रियों को बसों के संचालन के बारे में जानकारी देने के लिए 24 घंटे चलने वाले कंट्रोल रूम की भी व्यवस्था की जाए।

एमडी परिवहन निगम से प्रभु एन0सिंह ने समस्त क्षेत्रीय/सहायक क्षेत्रीय प्रबंधको को निर्देश दिए है कि आवश्यकतानुसार दिल्ली से मुरादाबाद-बरेली होते हुए पूर्वी क्षेत्रों के लिये गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली क्षेत्र के संचालन का वर्तमान प्रबन्ध शिथिल किया जाये। इसी प्रकार दिल्ली से अलीगढ़-कानपुर होते हुए पूर्वी क्षेत्रों के लिये अलीगढ़, गाजियाबाद, आगरा व इटावा क्षेत्र के लिये संचालन के वर्तमान प्रतिबन्ध को शिथिल किया जाए। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से यदि पश्चिम के क्षेत्रों के लिए प्रारम्भिक प्वाइंटस से 60 प्रतिशत से अधिक यात्री लोड मिलता है तो सभी पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्रों के लिये अतिरिक्त सेवायें संचालित कर सकते है, परन्तु यह प्रतिबन्ध रहेगा कि रक्षाबन्धन के दूसरे दिन से उक्त मार्ग का लोड फैक्टर ब्रेक-ईवन के समतुल्य अगर नहीं प्राप्त होता है, उस पर संचालन न किया जाये।

एमडी ने निर्देश दिए है कि बसों में आवश्यक कल पुर्जे एवं एसेम्बलीज की व्यवस्था पूर्व से आवश्यकतानुसार कर ली जाये। परिवार में किसी की मृत्यु या स्वयं की बीमारी जैसी अति विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर बस संचालन से संबंधित अधिकारियों, पर्यवेक्षको/ चालकों/परिचालकों एवं अन्य कर्मचारियों को उक्त अवधि में कोई भी अवकाश/साप्ताहिक विश्राम/डीडीआर स्वीकृत न किया जाय। क्षेत्र में तैनात अधिकारी बिना अनुमति कार्यस्थल से अनुपस्थित नहीं रहेंगे, अनुपस्थित पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उल्लिखित अवधि में चालकों/परिचालकों कार्यशाला व संचालन शाखा के कर्मचारियों व पर्यवेक्षकों को ड्यूटी रोस्टर तैयार कर उसे अवगत कराते हुए नोटिस बोर्ड में प्रदर्शित/चस्पा कर दिया जाये। इस अवधि में समस्त अनुबन्धित बसों को संचालित कराया जाये तथा अवकाश स्वीकृत न किया जाये। यात्रियों की उपलब्धता के अनुसार विभिन्न गन्तव्यों जैसे लखनऊ व कानपुर हेतु अतिरिक्त सेवायें संचालित की जाये। इस अवधि में मार्गों की सघन चेकिंग करायी जाये तथा निरीक्षण दल द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मार्ग पर बसों की उपलब्धता मॉग के अनुरूप है अन्यथा की दशा में तत्काल सम्बन्धित क्षेत्र को सूचित करेगें। समस्त बस क्रू को निर्देशित किया जाये कि वे सभी स्टापेजों से ही यात्री उठायें। बस अड्डों पर यात्रियों की भीड़ के दृष्टिगत त्योहार की अवधि में बस स्टेशनों पर पर्यवेक्षक की उपस्थिति निरन्तर बनी रहे तथा डिपो एवं क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा भी बस स्टेशन पर उपस्थित रहकर बसों एवं यात्री सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगें। स्टापेज के इतर मार्ग के मध्य में मिलने वाले यात्रियों के संकेत पर उन्हें अवश्य बस में चढ़ाकर उनके गन्तव्य तक यात्रा की सुविधा प्रदान की जाये।


प्रबंध निदेशक ने बताया कि पर्व अवधि में (06 दिन) निम्नवत् प्रोत्साहन योजना प्रभावी रहेगी। उन्होंने कहा कि ऐसे चालक/परिचालक जिसमें संविदा के चालक/परिचालक भी शामिल होंगे, जो उल्लिखित 06 दिवसों में उपस्थित होकर दैनिक रूप से बस संचालन करते हुये निम्नवत् किलोमीटर की अर्हता को पूर्ण करते हुए 1800 किमी0 का संचालन पूर्ण करने पर रू० 1200/- की प्रोत्साहन राशि देय होगी। संविदा चालकों/परिचालकों को इस अवधि में 1800 किमी० से अधिक किमी० अर्जित करने पर अतिरिक्त किमी० पर अतिरिक्त रूप से 55 पैसे प्रति किमी० देय होगा। इसका भुगतान स्थानीय रूप से उपरोक्तवत् कर दिया जाये। डिपो एवं क्षेत्रीय कार्यशाला के जो तकनीकी कर्मचारी इस अवधि में प्रत्येक दिन उपस्थित होते हैं, उन्हें एक मुश्त रू0 500/ का प्रोत्साहन देय होगा। प्रोत्साहन अविध 6 दिन में योजना की पात्रता हेतु सेवा का लोडफैक्टर 64 प्रतिशत से अधिक होने पर ही सम्बन्धित चालक/ परिचालकों को प्रोत्साहन राशि देय होगी। कार्यशाला श्रमिकों के लिए गत् वर्ष 2025 में रक्षाबन्धन पर्व के अवसर पर दिनांक 07 अगस्त, 2025 से 12 अगस्त, 2025 तक की अवधि में बस उपयोगिता की तुलना में दिनांक 27 अगस्त 2026 से 01 सितंबर, 2026 तक की अविध में बस उपयोगिता कम आने पर प्रोत्साहन की राशि देय नहीं होगी।

चिन्हित बस स्टेशन्स हेतु प्रोत्साहन के मद में तैनात कार्मिकों/पर्यवेक्षकों को धनराशि वितरण के उद्देश्य से रू0 5000/-(पांच हजार) प्रति बस स्टेशन की दर से कुल धनराशि रू0 90,000 (नब्बे हजार) मात्र की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है। सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक प्रोत्साहन अवधि के समाप्ति के उपरान्त बस स्टेशनों पर तैनात ऐसे कार्मिकों एवं पर्यवेक्षकों को जिनके द्वारा उक्त रक्षाबन्धन के पर्व पर बसों की संचालन व्यवस्था बनाये रखने में उत्कृष्ट कार्य किया हो, को अपने विवेकानुसार स्थानीय स्तर पर वितरित करेंगे। उक्त अवधि में अन्य प्रभावी प्रोत्साहन योजनाएं यथावत लागू रहेंगी।

व्हाट्सएप से जुड़ें

अभी जुड़ें

टेलीग्राम से जुड़ें

अभी जुड़ें

इंस्टाग्राम से जुड़ें

अभी जुड़ें

Leave a Comment